Type Here to Get Search Results !

पेसा नियम लागू होने से सामाजिक समरसता के साथ जनजातीय समुदाय को जल जंगल जमीन पर अधिकार मिलेगा

 

        म.प्र. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम-2022 की धारा 3 के अंतर्गत 09 अगस्त 2024 को झाबुआ के जनपद पंचायत रामा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत दूधी उमरकोट के ग्राम दूधी खाजुरखो एवं ग्राम भेंसाकराई में विशेष ग्राम सभा का आयोजित किया गया। जिसमे पेसा नवीन ग्राम सभा का प्रस्ताव रखा गया और उपस्थित सभी मतदाओ की सहमती से नवीन पेसा ग्राम सभा के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव के साथ साथ हर उस गांव का नजरी नक्शा भी गांव वालों ने बनाया और प्रस्ताव के साथ संलग्न किया इस ग्राम सभा में पेसा ब्लॉक समन्वयक विजु मावी के द्वारा पेसा नियम को सभी मातदाओ के समक्ष अपनी स्थानीय भीली भाषा में समझाया और पेसा के समस्त अधिकारों को समिति के माध्यम से क्रियान्वित कैसे करे और पेसा अधिनियम 2022 के अंतर्गत आने वाले सभी समितियां की जानकारी विस्तार से दी गई।

          ग्रामीणजनो ने पेसा नियम को समझा और धरातल पर पूर्ण रूप से लागू करवाने का संकल्प लिया ग्राम सभा में उपस्थित सचिव केशरीमल सोलंकी पेसा मोबिलाइजर सावित्री पप्पू अजनार तड़वी कल्लू अजनार तोलासिंह अजनार सामाजिक कार्यकर्ता रमेश डोडियार रत्नेश डोडियार पप्पू राठौड़ राकेश अजनार प्रेमसिंह अजनार खुंजी अजनार मुकेश अजनार एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे हैं।

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.