प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत वितरित खाद्यान्न पर 37 करोड़ 73 लाख की कमीशन राशि 48 जिलों की उचित मूल्य दुकान संचालकों के खातों में ऑनलाइन अंतरित की जायेगी।
प्रमुख सचिव खाद्य श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दर के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में हितग्राहियों को वितरित खाद्यान्न के विरूद्ध तदर्थ रूप से 2 माह की कमीशन राशि का भुगतान किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत कमीशन की राशि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दर से कम की प्राप्त होती है तो आगामी भुगतान में उक्त राशि का समायोजन कर भुगतान किया जाएगा। इसमें केवल उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से हितग्राहियों को वितरित मात्रा के विरूद्ध ही कमीशन का भुगतान किया जाना है। साथ ही कमीशन भुगतान की एंट्री पीएफएमएस पोर्टल पर उसी दिन कर दी जायेगी।
उल्लेखनीय है कि विगत सप्ताह खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह एवं सहकारिता एवं लोकसेवा प्रबंधन मंत्री श्री अरविन्द भदौरिया ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर अधिकारियों के साथ चर्चा की थी। मंत्रीद्वय ने सहकारी संस्थाओं को उपार्जन की लंबित राशि के स्वत्वों के भुगतान के संबंध में एक सप्ताह में कार्रवाई के निर्देश दिए थे।