जिला मजिस्ट्रेट श्री लवानिया ने जारी किया आदेश
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भोपाल श्री अविनाश लवानिया द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न अपराधों में संलिप्त 16 अपराधियों में से 8 को भोपाल जिला एवं इसके समीपवर्ती जिलों की सीमाओं से निष्कासित करने तथा 8 को थाना में नियमित उपस्थिति देने के आदेश दिए हैं।
सभी के विरूद्ध जिले के विभिन्न थानों में गंभीर अपराध पंजीबद्ध हैं अपराधियों के विरूद्ध पारित निष्कासन आदेश में जिला भोपाल और उससे लगे अन्य जिलों विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ तथा होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने के आदेश दिये गये हैं। पुलिस अधीक्षक भोपाल के प्रतिवेदन के आधार पर की गई कार्रवाई में इनके विरूद्ध शहर के विभिन्न थानों में हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, तोड़फोड़, चाकूबाजी, मारपीट, लड़ाई-झगड़ा, जान से मारने की धमकी देने, चोरी, जुआ, सट्टा खेलने एवं खिलवाने, नकबजनी, अवैध शस्त्र रखने आदि के अपराध पंजीबद्ध हैं।
जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने आदतन अपराधी अनिल पथरोल थाना गोविन्दपुरा को एक वर्ष, उमर उर्फ बच्चा थाना तलैया को छह माह की अवधि के लिए जिला बदर किया और बिट्टू मालवीय, रविन्द्र यादव उर्फ गंजा, थाना अशोका गार्डन, फैजान मोहम्मद खान थाना-तलैया, चंदन कुचबंदिया थाना छोला मंदिर, रिजवान उर्फ गोल्डन थाना टीला जमालपुरा, सुमित मिश्रा उर्फ बच्चा थाना ऐशबाग को तीन-तीन माह की अवधि के लिए जिला बदर किया।
इसी तरह रितिक बाथम, सागर गुप्ता थाना अशोका गार्डन, दीपक उर्फ दीपू सेन, राजेश कुशवाह थाना एमपीनगर, गोपाल पाटिल थाना गोविन्दपुरा, संतोष चौहान थाना खजूरी सड़क, नीलेश वामनेरे थाना कमला नगर, आशीष बडगुजर थाना शाहजहांनाबाद, छह-छह माह तक थाना में हाजिरी देना अनिवार्य किया गया।