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कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के आवासीय विद्यालय खोले जा सकेंगे: मंत्री श्री परमार

 स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने बताया कि प्रदेश में कक्षा 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों कें लिए सभी शासकीय और अशासकीय आवासीय विद्यालय और छात्रावास खोले जा सकेंगे। कोविड 19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए इन आवासीय विद्यालयों और छात्रावासो में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, गृह विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) एवं निर्देशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

उन्होंने बताया कि कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी माता-पिता और अभिभावकों की लिखित सहमति के आधार आएंगे। आवासीय विद्यालय और छात्रावासों में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। आवासीय विद्यालयों द्वारा ऑनलाईन कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

आवासीय विद्यालयो और छात्रावासों में सभी विद्यार्थियों के लिए कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन, फेस कवर या मास्क का उपयोग, साबुन से बार-बार हाथ धोना, अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग, श्वसन शिष्टाचार का सख्ती से पालन और आरोग्य सेतु एप को इन्स्टॉल कर उपयोग करना अनिवार्य होगा।

आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में कार्यक्षेत्र और अन्य सामान्य उपयोग वाले क्षेत्रों को सोडियम हाइपोक्लोराइड से साफ किया जायेगा तथा बार-बार छूई जाने वाली सतहों की सफाई का विशेष ध्यान रखा जायेगा। विद्यालय एवं छात्रावासों में राज्य हेल्पलाइन नम्बर और स्थानीय हॉस्पिटल आदि के नम्बर को विद्यालय में प्रदर्शित किया जायेगा, जिससे किसी भी आपात स्थिति के दौरान शिक्षकों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों द्वारा सम्पर्क किया जा सकेगा। फर्श की सफाई तथा परिसर को नियमित रूप से सेनेटाइज कराना अनिवार्य होगा। एयर-कंडीशनिंग/वेंटिलेशन के लिये सीपीडब्ल्यूडी के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

विद्यार्थियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य की पूर्ण जिम्मेदारी स्कूल एवं छात्रावास प्रबंधन की होगी।


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