खनिज साधन विभाग द्वारा खनिज राजस्व की बकाया वसूली हेतु समाधान योजना सम्पूर्ण प्रदेश में लागू की गई है। योजना के तहत बकायादारों से बकाया राशि की वसूली के संबंध में अलग अलग वर्ष के लिए देय ब्याज दर में माफी प्रदान की गई है।
जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि 31 मार्च 2010 के पूर्व के सभी खनिज राजस्व बकाया प्रकरणों में देय व्याज को पूर्णतः माफ किया गया है। एक अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2018 तक के ऐसे प्रकरण जिनमें बकाया राशि पाँच लाख रूपए से कम है उन पर देय ब्याज को पूर्णतः माफ किया गया है। एक अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2018 तक के ऐसे प्रकरण जिनमें मूल बकाया राशि पाँच लाख रूपए से अधिक है उन पर देय ब्याज 24 प्रतिशत के स्थान पर 6 प्रतिशत की वार्षिक दर से साधारण ब्याज वसूल किया जावेगा।
यह समाधान योजना राज्य शासन के द्वारा 31 जनवरी 2021 तक के लिए ही लागू की गई है। यदि किसी प्रकरण में न्यायालयीन वाद लंबित है तब उपरोक्तानुसार राशि जमा करने पर वाद वापस लिया जायेगा