राज्य शासन द्वारा पारित आदेश द्वारा रेस्टारेंट, होटल रिसोर्ट तथा क्लब बार लायसेंस के अंतर्गत परिसर में विदेशी मदिरा की बिक्री का समय प्रात: 10 बजे से रात्रि साढ़े 11 बजे तक एवं उपभोग का समय रात्रि 12 बजे तक निर्धारित किया गया है।
कोविड-19 की रोकथाम हेतु कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा इंदौर नगर निगम क्षेत्र महू केंटोनमेंट/ नगरीय क्षेत्र में दुकानें एवं व्यवसायिक संस्थान के संचालन का समय प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निर्धारित किया गया था। पूर्व नियम के प्रावधान रेस्तरां बार (एफ.एल-2) होटल बार, (एफ.एल.-3) सिविलियन क्लब बार, (एफ.एल.-4) एवं व्यवसायिक क्लब बार (एफ.एल.-4क) प्रभावी रहेंगे।