प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रभावी बनाने के लिये मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन संबंधी प्रावधानों में संशोधन किया गया है।
आयोग के लिये 5 अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों से की जायेगी, जो पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों का ज्ञान रखते हों तथा उनके कार्य के लिये जाने जाते हों। नियुक्त 5 सदस्यों में से अध्यक्ष के रूप में एक सदस्य तथा एक अन्य सदस्य उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जायेगा। अध्यक्ष और कम से कम दो अन्य सदस्य पिछड़े वर्ग से संबंधित व्यक्ति होंगे और कम से कम एक सदस्य महिलाओं में से भी नियुक्त किया जायेगा।