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अब रात्रि 10 बजे के बाद भी खोली जा सकेंगी दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान

 गृह विभाग ने जारी पूर्व आदेश को किया निरस्त

 कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के लिए राज्य शासन द्वारा 20 नवंबर 2020 को जारी परिपत्र में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम एवं विदिशा जिला मुख्यालयों में रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक दुकानें एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रखे जाने के निर्देश जारी किए गए थे। राज्य शासन द्वारा उक्त निर्देश को निरस्त कर दिया है। अपर मुख्य सचिव, गृह  डॉ. राजेश राजौरा ने इस सम्बंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम एवं विदिशा को निर्देश जारी किए हैं। 

 

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