सैनिटाइजर और हाथ धोने की व्यवस्था के बाद ही प्रवेश ले सकेंगे दर्शक
कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने धारा 144 में संशोधित आदेश जारी कर सिनेमाघर, थियेटर, मल्टीप्लेक्स को शुरू करने की अनुमति प्रदान की है यह सभी संस्थान अपनी क्षमता के 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। दो सीटों के बीच में एक सीट खाली रखना अनिवार्य होगा।
थर्मल स्क्रीनिंग और फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सिनेमा हाल में प्रवेश के पूर्व टिकट विंडो पर भी सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। टिकटों को यूवी लाइट से अन-इफेक्टेड किया जाए। टिकट काउंटर पर सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से रहेगी। इसके साथ ही ऑनलाइन टिकट की व्यवस्था को प्रथमिकता दी जाएगी।
हाथ की सफाई के लिए टॉयलेट और अन्य जगहों पर हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। प्रवेश के पूर्व सभी दर्शकों और कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग करना होगी। किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार होने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। शासन द्वारा जारी की गई एसओपी और निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा मल्टीप्लेक्स में ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे संबंधित दर्शकों में सोशल डिस्टेंस के साथ सैनिटाइजेशन और मास्क लगाने के बाद ही प्रवेश हो।
प्रत्येक काउंटर पर मास्क की व्यवस्था भी करना होगी। फेस मास्क के बिना किसी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाए। हॉल में भी सभी व्यक्ति अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं टिकट चेक करने वाले एवं अन्य वॉलिंटियर मास्क के साथ-साथ फेस फील्ड और हाथ में ग्लब्स का प्रयोग करेंगे। सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण वाले और सैंपल दिए गए कर्मचारियों को काम पर ना बुलाया जाएगा।