मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 3 के अंतर्गत गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 के प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लेते हुए राज्य सरकार द्वारा लोकसेवा गारंटी में शामिल किया गया है।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम एवं नियम उपलब्ध कराए जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित सहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय- सीमा प्रथम अपील अधिकारी का पद नाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम अधिसूचित किया गया है।
मध्य प्रदेश लोक सेवाएं प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत स्वास्थ्य विभाग के नवीन सेवाओं को अधिसूचित किया गया है अधिनियम एवं नियम के सुचारू क्रियान्वयन सतत मॉनिटरिंग हेतु पीसीपीएनडीटी, एमआईएस संचालित है इसके माध्यम से केंद्रों का नवीन पंजीयन एवं पंजीयन के नवीनीकरण की प्रक्रिया की जा रही है।
गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत केंद्रों के पंजीयन संबंधी कार्रवाई अधिसूचना में प्रावधान इस समय सीमा में कराया जाना सुनिश्चित करें।
पीसी पी एन डी टी के अंतर्गत जांच केन्द्रों की अनुमति की सीमा निर्धारित स्वास्थ विभाग की सेवाएं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत लाई गई
Sunday, October 25, 2020
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