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पहचान के लिए मतदाता को 11 निर्धारित दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा

  आगामी 3 नवम्बर को विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के लिए मतदान सम्पन्न होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन में मतदाता की पहचान के लिए जो 11 दस्तावेज मान्य किए गए है, उनमें फोटो युक्त मतदाता परिचय पत्र के साथ-साथ पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेंस, बैंक व पोस्ट ऑफिस की पासबुक, पेन कार्ड, मनरेगा का जॉबकार्ड, स्वास्थ्य बीमा का स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड, सांसद, विधायक व विधान परिषद सदस्य को जारी कार्यालयीन परिचय पत्र, कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र व स्मार्ट कार्ड को भी शामिल किया गया है।       


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