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मतदान के 48 घंटे पहले से लेकर मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित (विधानसभा उप निर्वाचन-2020)

इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने जारी किये आदेश


मतदान के परिप्रेक्ष्य में (मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक) 01 नवम्बर 2020 को शाम 06:00 बजे से 03 नवम्बर 2020 को मतदान समाप्ति तक की अवधि हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है। संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र सांवेर के अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र से 03 किलोमीटर की दूरी तक स्थित समस्त देशी मदिरा दुकानें एवं विदेशी मदिरा दुकाने, बंद रखे जाने हेतु आदेश जारी किये गये हैं। इस अवधि में मदिरा का क्रय, विक्रय, उपभोग, परिवहन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह ने आदेश जारी कर दिये है।
            मतगणना के परिप्रेक्ष्य में 10 नवम्बर 2020 को संपूर्ण दिवस हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उपरोक्त अवधि में संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र सांवेर के अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र से 03 किलोमीटर की दूरी तक स्थित समस्त देशी मदिरा दुकानें एवं विदेशी मदिरा दुकानें, बंद रखे जाने हेतु आदेश दिये गये है। इस अवधि में मदिरा का क्रय, विक्रय, उपभोग, परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
            उपरोक्त घोषित शुष्क अवधि/शुष्क दिवसों में मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के 48 घंटे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, आहारगृह (रेस्टोरेंट), मधुशाला में अथवा किसी अन्य सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक द्रव्य या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जायेगा और न ही वितरित किया जायेगा। मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण एवं गैर लायसेंस प्राप्त परिसर में मदिरा का भंडारण पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। मदिरा की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब एण्ड अन्य सेलिंग प्वाईंट/सर्विस प्वाईंट आदि में शुष्क दिवस के आदेश में उल्लेखित दिनांकों में किसी को भी शराब बिक्री/सेवा की अनुमति नहीं होगी। गैर मालिकाना क्लब, होटल, रेस्टोरेंट आदि तथा ऐसे होटल जिनके पास विभिन्न श्रेणी की मदिरा प्राप्त करने तथा प्रदाय करने के लायसेंस उपलब्ध है, उन्हें भी उपरोक्तानुसार शुष्क दिवस के आदेश अनुसार शराब बिक्री/सेवा की अनुमति नहीं होगी।
            उक्त अवधि के दौरान व्यक्तियों द्वारा शराब के भंडारण में कटौती की जाये तथा बिना लायसेंस परिसर में शराब के भंडारण पर आबकारी कानून में प्रदान प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाए। कोई भी व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा व कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से दो हजार रूपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।


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