कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में त्रैमासिक निराकृत प्रकरण, योजना अंतर्गत थानों में दर्ज प्रकरणों एवं न्यायालय में प्रस्तुत चालान एवं विवेचना की समीक्षा की गई। साथ ही भरण-पोषण, किराया भत्ता संबंधित बिन्दुओं पर भी चर्चा की गई। सहायक आयुक्त आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास श्री अविनाश चतुर्वेदी ने बताया कि भोपाल में पुलिस से प्राप्त प्रकरण में विभाग द्वारा कुल 48 लाख 22 हजार से अधिक की सहायता राशि पीड़ितों को दी गई। सभी प्रकरणों का विवरण समिति के अवलोकनार्थ रखा गया। इस अवधि में अन्य जिलों को राहत स्वीकृति के लिये 83 प्रकरण उन जिलों अंतरित किए गए। इनका प्रकरणवार विवरण भी समिति के समक्ष रखा गया। समीक्षा बैठक में उपस्थित उप पुलिस अधीक्षक, अ.जा.क. थाना, भोपाल द्वारा अवगत कराया गया कि समीक्षाधीन अवधि के अंत में 2 माह से अधिक के 13 प्रकरण विवेचना में लंबित हैं। कलेक्टर श्री लवानिया द्वारा प्रकरणों की विवेचना त्वरित गति से करने एवं शीघ्र चालान न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिए। उप पुलिस अधीक्षक अ.जा.क. द्वारा बताया गया कि समीक्षाधीन अवधि में पुनर्वास अंतर्गत यात्रा भत्ता, मजदूरी एवं भोजन व्यय के रूप में राशि 10 हजार 85 रूपये का पीड़ितों को भुगतान किया गया। बैठक में उप संचालक, लोक अभियोजन श्री सक्सेना द्वारा बताया गया कि समीक्षा अवधि में 1 बरी, सजा-निल एवं 2 प्रकरणों में अपील प्रस्तुत की गई । कलेक्टर श्री लवानिया द्वारा विशेष लोक अभियोजक श्री पुनीत तिवारी की अनुपस्थिति पर नाराज़गी जाहिर की गई एवं उन्हें वर्ष भर के एक्विटल रेट की जानकारी लेकर उपस्थित होने के लिए निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के अंत में कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित वर्गों के प्रति अत्याचार के मामलों में पूर्ण सतर्कता एवं संवेदनशीलता बरतते हुए सभी एजेन्सियों द्वारा पालन सुनिश्चित किया जाए एवं अनुसूचित वर्गों को पात्र योजनाओं का लाभ समय-सीमा में दिया जाए। समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधि सहित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे। |
जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की समीक्षा बैठक संपन्न
Wednesday, October 14, 2020
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