विधिवत अनुमति के बाद ही अभ्यर्थी व राजनैतिक दल वाहनों का उपयोग कर सकेंगे----
जिले में होने जा रहे विधानसभा उप निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के मकसद से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव के दौरान उपयोग किए जाने वाले वाहनों के संबंध में आदेश जारी किया है। उन्होंने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत यह आदेश जारी किया है। जिसके जरिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत नामांकन पत्र दाखिल करने, चुनाव प्रचार एवं मतदान दिनांक के लिये वाहनों की पात्रता निर्धारित की गई है। साथ ही स्पष्ट किया है कि वाहनों के उपयोग के पहले राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थियों को प्राधिकृत अधिकारी से विधिवत अनुमति लेनी होगी और अनुमति की मूल प्रति वाहन के आगे के शीशे पर चस्पा करनी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी, उनके अभिकर्ता एवं कार्यकर्ताओं सहित आयोजन में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों को कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी को मास्क लगाने होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आदेश में स्पष्ट किया है कि नामांकन दाखिल करने के लिये जाते समय अभ्यर्थी या राजनैतिक दल द्वारा काफिले में दो से अधिक वाहन शामिल नहीं किए जा सकेंगे। नामांकन भरने के दौरान रिटर्निंग ऑफीसर कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में केवल 2 वाहनों के प्रवेश की ही अनुमति मिलेगी। साथ ही रिटर्निंग ऑफीसर के कक्ष में नामांकन जमा करने के लिये प्रत्याशी के साथ अधिकतम दो व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे।
नामांकन दाखिल करने की तिथि से चुनाव प्रचार समाप्ति (मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले) तक अभ्यर्थियों द्वारा किए जाने वाले प्रचार-प्रसार के लिये यद्यपि वाहनों की संख्या निर्धारित नहीं है। लेकिन अभ्यर्थी रोड-शो में पाँच से अधिक वाहन (दो पहिया, तीन पहिया व चार पहिया) काफिले में शामिल नहीं कर सकेंगे। वाहनों के दो काफिलों के बीच आधा घंटे का अंतराल रखना अनिवार्य होगा।
मतदान दिवस को अभ्यर्थी संबंधित विधानसभा क्षेत्र में स्वयं के उपयोग के लिये एक वाहन, अभ्यर्थी के एजेंट के लिये एक वाहन एवं एक वाहन अभ्यर्थी के कार्यकर्ता के लिये उपयोग कर सकेंगे। इनकी अनुमति भी विधिवत लेनी होगी। अभ्यर्थी को आवंटित वाहन का उपयोग उनकी अनुपस्थिति में अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकेगा। अनुमति प्राप्त इन वाहन में ड्रायवर सहित अधिकतम पाँच व्यक्ति ही बैठक सकेंगे। वाहन की लिखित अनुमति रिटर्निंग या सहायक रिटर्निंग अधिकारी अथवा इसके लिये अधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी। वाहन की अनुमति का मूल पत्र वाहन के अगले शीशे पर चस्पा करना अनिवार्य होगा। जुलूस के दौरान वाहन पर संबंधित दल या अभ्यर्थी एक पोस्टर/प्लेकार्ड/बैनर/झंडा लगा सकेंगे। मतदान दिवस को आवंटित वाहनों पर किसी भी प्रकार के पोस्टर/प्लेकार्ड/बैनर/झंडा लगाने की अनुमति नहीं होगी।