सभी पंडालों में घरेलू दर पर मिलेगा विद्युत कनेक्शन
दुर्गोत्सव त्यौहार तथा अन्य त्यौहारों में पंडालों को अस्थायी विद्युत कनेक्शन देने के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपयुक्त प्रबंध किए हैं। कंपनी ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे दुर्गोत्सव के दौरान धार्मिक पण्डालों एवं झॉंकियों में बिजली साज-सज्जा, नियमानुसार अस्थाई कनेक्शन लेकर ही करें। इसके लिये विद्युत विभाग लगातार निरीक्षण अभियान चला रहा है और आयोजन समितियों को इसके लिये मौके पर जाकर भी अस्थाई विद्युत कनेक्शन के संबंध में जानकारी दी जा रही हैं।
अस्थाई बिजली कनेक्शन लेने हेतु क्या करें
कंपनी की वेबसाइट portal.mpcz.in अथवा UPAY App के माध्यम से सही संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए अस्थायी कनेक्शन हेतु ऑनलाइन आवेदन आवश्यक रूप से करें। लायसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट आवेदन में संलग्न करें एवं वायरिंग इत्यादि लायसेंसधारी विद्युत ठेकेदार से ही करवाने के निर्देश दिये गये हैं। आवेदन में दर्शाए अनुसार विद्युत भार के अनुरूप सुरक्षा निधि एवं अनुमानित विद्युत उपभोग की राशि अग्रिम जमा कराकर बिजली कंपनी से अस्थाई कनेक्शन की रसीद अवश्य लें। रसीद की लेमीनेटेड प्रति अनिवार्य रूप से पंडाल/झॉंकी के सामने लगाएं। आवेदित विद्युत भार से अधिक भार का उपयोग विद्युत साज-सज्जा के लिए न करें। विद्युत कनेक्शन मीटरीकृत होगा एवं विद्युत देयक की बिलिंग नियमानुसार अस्थायी कनेक्शन हेतु लागू घरेलू दर पर की जाएगी। झांकियों के निर्माण एवं विद्युत साज-सज्जा में सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। अनाधिकृत तरीके से विद्युत का उपयोग न करें।
अस्थाई कनेक्शन न लेने से होने वाले नुकसान
अधिक भार से ट्रांसफार्मर के जलने की संभावना तथा दुर्घटना की आशंका और पारेषण एवं वितरण प्रणाली पर विपरीत असर होने से अंधेरे की संभावना हो सकती है। अनधिकृत विद्युत उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोगकर्ता एवं जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है, उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। अनधिकृत विद्युत उपयोग की दशा में संबंधित विद्युत ठेकेदार के लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जाएगी।