श्रम पदाधिकारी ने बताया कि श्रमायुक्त कार्यालय के आदेश अनुसार ऐसे समस्त ठेकेदार एवं प्रमुख नियोजक संस्थान जिनके यहाँ 5 या इससे अधिक अन्तर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक कार्यरत हैं का प्रवासी कर्मकार अधिनियम अन्तर्गत पंजीयन करवाना आवश्यक है। इसके लिए श्रम विभागीय पोर्टल http//sharamsewa.mp.gov.in/hi-
अन्तर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक का पंजीयन करवाना अनिवार्य
Friday, October 09, 2020
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