जिला निर्वाचन अधिकारी ने रिटर्निंग अधिकारियों को बताईं नामांकन प्रक्रिया की बारीकियाँ
नाम निर्देशन-पत्र का प्रारूप देते समय ही सभी अभ्यर्थियों को साफ तौर पर बता दें कि नाम निर्देशन पत्र का कोई भी खाना (कॉलम) खाली न छोड़ें। अर्थात फॉर्म के सभी बिंदुओं की जानकारी स्पष्ट रूप से भरी जाए। ऐसा न होने पर नामांकन निरस्त हो सकता है। यह जानकारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने रिटर्निंग अधिकारियों को दी।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने रविवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की बैठक लेकर नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने, नाम निर्देशन पत्रों की जाँच व नाम वापसी सहित नामांकन की सम्पूर्ण प्रक्रिया से संबंधित सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया। इस प्रशिक्षण सह बैठक में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशीष तिवारी ने भी नामांकन प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण बारीकियाँ रिटर्निंग अधिकारियों को बताईं।
प्रशिक्षण में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 15-ग्वालियर के रिटर्निंग अधिकारी श्री प्रदीप तोमर, 16-ग्वालियर पूर्व के रिटर्निंग अधिकारी श्री एच बी शर्मा एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-19 डबरा (अजा) के रिटर्निंग अधिकारी श्री प्रदीप शर्मा तथा तीनों विधानसभा क्षेत्रों के सहायक रिटर्निंग अधिकारी मौजूद थे।
ज्ञात हो जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-15 ग्वालियर, 16-ग्वालियर पूर्व एवं 19-डबरा (अजा.) में उप निर्वाचन होना है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार जिले में 3 नवम्बर को मतदान और 10 नवम्बर को मतगणना होगी।
शपथ पत्र में देनी होगी स्वयं एवं आश्रितों की संपत्ति की जानकारी
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को यह भी हिदायत दी कि विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र लें। शपथ पत्र में अभ्यर्थी को खुद के नाम संपत्ति सहित आश्रितों की संपत्ति का भी ब्यौरा देना होगा। साथ ही यदि कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं तो उनका भी ब्यौरा शपथ पत्र में देना अनिवार्य है। शपथ पत्र के हर पृष्ठ पर प्रत्याशी के हस्ताक्षर भी अवश्य होने चाहिए। साथ ही प्रत्याशी को साफ तौर पर बता दें कि शपथ पत्र का कोई भी कॉलम खाली न छोड़ें।
अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एनआईसी से सशुल्क लिए जा सकेंगे
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने जानकारी दी कि विधानसभा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति शपथ पत्र की हार्ड कॉपी चाहता है तो वह एनआईसी में शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकेगा।
चुनावी व्यय के लिये अलग से बैंक खाता अनिवार्य
विधानसभा का उप चुनाव लड़ने के इच्छुक हर अभ्यर्थी का बैंक में चुनावी व्यय के लिये अलग से खाता होना अनिवार्य है। खाता नम्बर की जानकारी अभ्यर्थी द्वारा संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को अनिवार्यत: देनी होगी।
9 अक्टूबर को जारी होगी अधिसूचना, इसी दिन से नाम निर्देशन पत्र भरे जा सकेंगे
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए विधानसभा उप निर्वाचन कार्यक्रम के तहत निर्वाचन की अधिसूचना 9 अक्टूबर को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी। इसी के साथ ही नाम निर्देशन पत्र भरने का सिलसिला शुरू होगा। नाम निर्देशन पत्र 16 अक्टूबर तक भरे जा सकेंगे। नामांकन की संवीक्षा (जाँच) 17 अक्टूबर को होगी। नाम निर्देशन पत्र 19 अक्टूबर तक वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 3 नवम्बर को होगा और 10 नवम्बर को एमएलबी कॉलेज के ए-ब्लॉक में मतों की गिनती होगी।
खास बातें
- हर अभ्यर्थी को शासकीय आवास से संबंधित कोई शुल्क बकाया न होने का नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र देना होगा।
- प्रत्याशी को नाम निर्देशन पत्र के साथ निक्षेप राशि की मूल रसीद देनी होगी।
- सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 10 हजार और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये 5 हजार रूपए निक्षेप राशि निर्धारित है।
- यदि अभ्यर्थी दूसरे विधानसभा क्षेत्र का निवासी है तो उसे निवास स्थान की मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी।