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3 थोक औषधी विक्रेताओं के लायसेंस निरस्त 2 के निलम्बित

संभागायुक्त श्री आनन्द कुमार शर्मा के निर्देश पर विगत दिनों विभिन्न मेडिकल स्टोर की जांच हेतु संयुक्त दल गठित किया गया था। कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देश अनुसार उक्त दल जिसमें अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी भी शामिल थे, ने विभिन्न मेडिकल स्टोर्स की जांच की। जांच के दौरान फर्म पर अनियमितता पाये जाने पर औषधी एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम-1940 नियमावली-1945 के तहत तीन औषधी विक्रेता फर्म के औषधी विक्रय लायसेंस निरस्त किये गये हैं तथा दो औषधी विक्रेता फर्म के लायसेंस 15 दिन के लिये निलम्बित किये गये हैं। जिन फर्म के औषधी लायसेंस निरस्त किये गये हैं, उनमें दवा बाजार उज्जैन स्थित मे.गुप्ता सर्जिकल्स, मुसद्दीपुरा स्थित मे.डॉक्टर मेडिकल एण्ड सर्जिकल्स तथा दवा बाजार स्थित मे.संजीवनी डिस्ट्रीब्यूटर शामिल है। मुसद्दीपुरा स्थित न्यू हीना मेडिकोज एवं आशीष सेल्स के औषधी लायसेंस 15 दिन के लिये निलम्बित किये गये हैं। उक्त जानकारी औषधी अनुज्ञापन प्राधिकारी श्री धर्मसिंह कुशवाह द्वारा दी गई।
 


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