मध्यप्रदेश वृत्तिकर संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के लिये वृत्तिकर जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2020 है। जिला वाणिज्यकर अधिकारी ने बताया है कि जीएसटी में पंजीयत व्यवसाई, निजी विद्यालय/महाविद्यालय, कम्प्यूटर सेंटर, चिकित्सक, चिकित्सा व्यवसायी, सीए, वकील, बीमा अभिकर्ता, बीमा कम्पनी, फाईनेंस बैंक/कम्पनी, मदिरा दुकान संचालक, चिटफण्ड संचालित वाली संस्थायें या व्यक्ति, सहकारी सोसाईटी, ट्रांसपोर्टर, कोचिंग संस्थान, निजी चिकित्सालय, निजी जीएनएम, लेबटेक्नीशीयन, फर्मासिस्ट, एक्सरे ट्रेनिंग सेंटर, जिमसेंटर, धर्मकाटा, होटल, लॉज, विवाह मंडप, टेंट शामयाना, केवल ऑपरेटर, वीडियो पार्लर, ब्यूटी पार्लर, फाइनेंस कम्पनी, क्लीनिक, लैब पेथोलॉजी, नर्सिंग होम, क्योस्क सेंटर, फैशन डिजाईनर, बुटीक आदि उक्त तिथि तक अनिवार्यत: वृत्तिकर जमा करायें जिससे बिलंब से लगने वाली शास्ति व वसूली की कार्यवाही से बचा जा सके।
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