राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत वंचित पात्र परिवारों को नवीन खाद्य सुरक्षा पर्ची जारी करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए है। जिसके तहत पंचायत सचिव, जनपद कार्यालय, जिला आपूर्ति अधिकारी तथा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के कार्य निर्धारित किए गए है।
वंचित पात्र परिवार अपना खाद्य सुरक्षा पर्ची प्राप्त करने के लिए आवेदक अपना आवेदन, आधार की जानकारी, घोषणा पत्र एवं पात्र होने संबंधी दस्तावेज अपने पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी कार्यालय में जमा करेंगे। सचिव द्वारा आवेदन के प्राप्ति की एंट्री खाद्य सुरक्षा रजिस्टर में की जाएगी। सत्यापन/परीक्षण उपरांत आवेदन सही पाये जाने वाले आवेदक के पात्र पाये जाने पर राशन मित्र पोर्टल पर आवेदन की एंट्री कर प्रकरण को जनपद कार्यालय को अग्रेषित किया जाएगा। आवेदन की एंट्री के लिए “खाद्यान सुरक्षा पर्ची जारी करने के लिए प्राप्त आवेदन-प्रकरण का पंजीयन कर निकाय कार्यालय को अग्रेषित किया जाएगा तथा मेनू का उपयोग करेंगे। अग्रेषित प्रकरण संबंधी समस्त दस्तावेज पंचायत कार्यालय में संधारित किये जायेंगे।
जनपद द्वारा अधिकृत खाद्य सुरक्षा प्रभारी अधिकारी लॉगिन कर “हितग्राही प्रबंधन प्रणाली“ का चयन करेंगे तथा उसके अंतर्गत “पंचायत/वार्ड द्वारा अग्रेषित आवेदनों को प्रोसेस करने का विकल्प चयन करेंगे। इसके बाद यदि आवेदन पात्र है तो अनुशंसित कर स्वीकृति के लिए जेएसओ/डीएसओ कार्यालय को अग्रेषित किया जाएगा। अपात्र होने पर आवेदन को रिजेक्ट करेंगे। इसके साथ ही जेएसओ/डीएसओ लॉगिन से राशन मित्र पोर्टल में लॉगिन कर “हितग्राही प्रबंधन प्रणाली“ विकल्प का चयन करने के बाद “निकाय के अधिकृत अधिकारी द्वारा अनुशंसित परिवारों को स्वीकृत किये जाने के लिए कार्यवाही करने का विकल्प चयन कर आवेदन को अप्रूव या रिजेक्ट करेंगे। जेएसओ/एएसओ द्वारा स्वीकृत परिवार का प्रकरण खाद्य सुरक्षा पर्ची करने के लिए प्रतीक्षा सूची में जुड़ जाएगा। रिक्तियां/कोटा उपलब्ध होने पर खाद्यान्न सुरक्षा पर्ची जारी की जायेगी व परिवार को एसएमएस अलर्ट व राशन मित्र एप से सूचना दी जाएगी। ’परिवार राशन मित्र एप्प गूगल प्लेस्टोर से डाउनलोड कर अपनी पात्रता, खाद्यान सुरक्षा पर्ची देख व अन्य सेवाएं ले सकते हैं।