मध्यप्रदेश सरकार सभी वर्गों के सर्वागीण विकास का ध्यान रख रही है। प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के हित में विभिन्न प्रकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित की जा रही है। इसी क्रम में वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को मकान, खेती के लिए वनाधिकार पट्टा दिया जा रहा है। रायसेन तहसील के नीनोद ग्राम पंचायत के श्री नत्थूलाल भी उन हितग्राहियों में शामिल हैं जिन्हें वनाधिकार पट्टा प्रदान किया गया है।
नत्थूलाल ने बताया कि वह वर्षो से सरकारी भूमि पर खेती कर अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। उनके पास आय का कोई दूसरा साधन नहीं है। अब वनाधिकार पट्टा मिल जाने से वह बिना किसी डर और परेशानी के खेती कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि वनाधिकार पट्टा मिलने से उनका बरसों पुराना सपना साकार हो गया है, अब वह भी जमीन के मालिक हैं। वे कहते हैं कि सरकार का यह वन अधिकार अधिनियम उन जैसे लाखों गरीबों के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
वनाधिकार पट्टा मिलने से बिना किसी डर और चिंता के खेती कर सकेंगे नत्थूलाल (कहानी सच्ची है)
Saturday, September 26, 2020
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