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त्यौहारों पर कोरोना से बचाव और रोकथाम के लिए सतर्कता

राज्य शासन के निर्देश अनुसार त्यौहारों के दौरान कोरोना से बचाव के लिए भोपाल जिले में सभी आवश्यक कदम उठाए जायेंगे। आगामी माहों में दुर्गा पूजा आदि पर्व मनाए जाएंगे तथा सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिमा एवं झांकियों की  स्थापना की जाएगी। कोरोना वायरस संकमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु जारी किये गये निर्देशों के साथ ही भारत सरकार, गृह मंत्रालय एवं गृह विभाग, म.प्र.शासन द्वारा पूर्व में जारी विभिन्न धार्मिक त्यौहारों के संबंध में दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दंडाधिकारियों को जारी किए गए हैं।


   जारी निर्देशों में कहा गया है कि  विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमा की ऊँचाई अधिकतम 06 फिट होगी तथा पंडाल का साईज 10x10 फीट अधिकतम रखा जा सकेगा। सभी मूर्तिकारों को तत्काल आवश्यक रूप से अवगत करा दिया जाए कि प्रतिमा की ऊँचाई 06 फिट या उससे कम रखा जाना बंधनकारी है। सामाजिक/सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा गृह विभाग, म0प्र0 शासन के परिपत्रों अनुसार 100 से कम व्यक्तियों के आयोजन किए जा सकेंगें तथा इसके लिए आयोजक को जिला प्रशासन से पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। 

   कोविड संकमण को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी धार्मिक/सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही गरबा के आयोजन नहीं हो सकेंगे। लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाईड लाईन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति प्रदान नहीं की जाये। इसके लिए सम्बन्धित आयोजकों को पृथक से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति पर्व से 

प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। 

जिला प्रशासन द्वारा विसर्जन के लिए अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन किया  

   जाए ताकि विसर्जन स्थल पर कम भीड़ हो। विसर्जन की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था पर भी जिला शांति समिति तथा जिला क्राईसेस मेनेजमेंट कमेटी में भी विचार किया जा सकता है। 

 सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संकमण से बचाव के तारतम्य में झाकियों, पंडालों, गरबा, विसर्जन के आयोजना में श्रद्धालू फेस कवर,सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाईजर का प्रयोग के साथ ही तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। 

   समस्त दुकानें रात्रि 8.00 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। केमिस्ट, रेस्तरां, भोजनालय, राशन एवं खान पान से संबंधित दकाने 8 बजे के बाद भी अपने निर्धारित समय तक खुली रह सकती है। रात्रि 10.30 बजे से सुबह 06.00 बजे तक अकारण आवागमन न हो इसके लिए नियमित रूप से पेट्रोलिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।  दुकानों का निरन्तर निरीक्षण कराया जाए। दुकान संचालकों से अपेक्षा की गई है कि वह स्वयं मास्क पहने तथा ग्राहकों के उपयोग लिए सेनेटाईजर तथा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 1-1 गज की दूरी पर घेरे बनाए। ऐसा नहीं करने वाले संचालकों के विरूद्व नियमानुसार जुर्माना एवं अन्य दाण्डिक कार्यवाही की जाये। 

   जारी आदेश में कहा गया है कि उपरोक्त निर्देशों के कड़ाई से पालन किये जाने हेतु दंडाधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार में विधि अनुरूप धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा अन्य विधान अनुरूप नियमानुकूल कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

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