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सहकारी संस्थाओं के वार्षिक सम्मेलन में 10 सदस्यों को ही अनुमति होगी

उपायुक्त सहकारिता ने कॉविड-19 के पालन के आदेश जारी किए----


कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भोपाल के धारा 144 आदेश के तहत  उपायुक्त सहकारिता श्री विनोद सिंह ने आदेश जारी कर आम सभा हेतु केवल 10 लोगों को आयोजन स्थल पर उपस्थित हेतु अनुमति दी है। शेष लोगों को अन्य तकनीकी उपाय के माध्यम से जोड़ने की सलाह दी गई है। सम्मेलन में आने वाले सभी सदस्यों को फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराने के आदेश दिए गए हैं। उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए।


    उपायुक्त सहकारिता,भोपाल द्वारा सभी भोपाल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाएं, नागरिक सहकारी बैंक जिला भोपाल, गृह निर्माण सहकारी संस्थाएं भोपाल, जिले की अन्य सहकारी संस्थाओ को भोपाल में वार्षिक साधारण सम्मेलन करने की अनुमति दी है।

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