आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक ने दिए निर्देश----
सहकारी संस्थाओं की वार्षिक साधारण सम्मेलन वर्ष 2020 में कोविड-19 के परिपेक्ष्य में सहकारी अधिनियम की धारा 49 के प्रावधान अनुसार सहकारी संस्थाओं को वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 6 माह के भीतर वार्षिक साधारण सम्मेलन आयोजित किया जाना अनिवार्य है। उक्त प्रावधान में किसी प्रकार की छूट देने का कोई भी प्रावधान नहीं है।
आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं श्री आशीष सक्सेना ने समस्त संयुकत पंजीयक सहकारी संस्थाएं, उप-सहायक और प्रबंधक संचालक सहकारी संस्थाएं को निर्देश दिए हैं कि सहकारी संस्थाओं के वार्षिक सम्मेलन आम सभा समय पर आयोजित की जाए। इनमें सोशल डिस्टेंसिंग, मॉस्क, सैनिटाईजर की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। साथ ही कोविड-19 के संबंध में शासन-प्रशासन स्तर से जारी किये गये मापदण्डों का पालन सुनिश्चित करते हुये सभा स्थल पर बैठने की व्यवस्थाएं की जाए। सभाएं आयोजित करने के लिए जिला कलेक्टरों से अधिकृत प्राधिकारी से अवश्यक अनुमति प्राप्त कर वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाना सुनिश्चित करें।