Type Here to Get Search Results !

सार्वजनिक स्थानों एवं घाटों पर स्नान करना पूर्णत: प्रतिबंधित

कलेक्टर ने किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
सीहोर  
 


कलेक्टर श्री अजय गुप्ता द्वारा जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशानुसार जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में सर्वपितृ अमावस्या त्यौहार को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों एवं घाटों पर स्नान करना पूर्णता: प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध धारा 188 के तहत दंडनीय कार्यवाही एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 517 के तहत कार्रवाई की जाएगी।


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.