Type Here to Get Search Results !

रिक्त पदों की जानकारी रोजगार कार्यालय को देना अनिवार्य

रोजगार कार्यालय अधिनियम-1959 के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त नियोजकों एवं निजी क्षेत्र के अधिनियम के अंतर्गत आने वाले नियोजकों को रिक्त स्थानों की अधिसूचना रोजगार कार्यालय को अधिसूचित करना अनिवार्य है। अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत ई.आर-1 की जानकारी का संकलन कर महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण नई दिल्ली एवं रोजगार संचालनालय भोपाल को प्रत्येक त्रैमास उपलब्ध कराई जाना है। त्रैमास जून-2020 की जानकारी निर्धारित प्रपत्र (ई.आर-1) में तैयार कर 30 सितम्बर, 2020 तक इस कार्यालय में ई-मेल deoindor@gmail.com एवं डाक के माध्यम से प्रेषित करने का अनुरोध है।
      उपसंचालक रोजगार कार्यालय इंदौर ने बताया कि साथ ही प्रत्येक त्रैमास समाप्त उपरान्त (31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर) की जानकारी नियम-1960 के अधीन इस कार्यालय को प्रत्येक त्रैमास नियमित इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.