मुख्य सचिव होंगे क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष
राज्य शासन ने आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के प्रदेश में क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति का गठन किया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित इस समिति में आयुक्त उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी सदस्य सचिव होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव पशुपालन, अपर मुख्य सचिव औद्यागिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, प्रमुख सचिव किसान कल्याण एवं कृषि विकास, प्रमुख सचिव सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग, प्रमुख सचिव मछली पालन, प्रमुख सचिव कौशल विकास समिति के सदस्य होंगे। इसके साथ ही मिशन संचालक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थान (कृषि विश्वविद्यालय) के प्रतिनिधि, मुख्य राज्य तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के प्रतिनिधि, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के प्रतिनिधि तथा राज्य शासन द्वारा नामित बैंकिंग/वित्त-विपणन/ब्रांडिंग के विशेषज्ञ समिति के सदस्य होंगे।
पाँच वर्ष के लिए गठित यह समिति स्टेट नोडल एजेंसी (एम.पी. एग्रो) द्वारा कराए गए सर्वेक्षण और अध्ययन, प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन प्लान, राज्य एवं जिला अधिकारियों के क्षमता निर्माण कार्यकलाप, राज्य स्तरीय एजेंसियों, उद्यमों के लिए ट्रेनिंग तथा कौशल विकास कैलेण्डर, राज्य के संस्थानों के सुदृढ़ीकरण प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान करेगी। यह समिति केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को समूहों के लिए सब्सिडी प्रस्तावों पर अनुशंसा, सांझा सुविधाओं, समूहों तथा विपणन एवं ब्रांडिंग के प्रस्ताव, समूहों को प्रारंभिक पूंजी संबंधी प्रस्तावों पर अनुमोदन भी प्रदान करेगी। प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन प्लान में शामिल विभिन्न कार्यकलापों पर 10 लाख रूपए तक के परियोजना व्यय की स्वीकृति का अधिकार भी समिति को होगा।
राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति योजना के मासिक लक्ष्य निर्धारण, प्रगति की निगरानी और योजना के अंतर्गत वित्त पोषित उद्योगों/कॉमन फैसेलिटी सेंटर का निरीक्षण करने संबंधी कार्य भी करेगी। समिति का कार्यकाल 2024-25 तक रहेगा।