परियोजना संचालक आत्मा किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने जिले के किसानो से कहा है कि वे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में अपना पंजीयन कराकर योजना का लाभ उठाए। योजंनातंर्गत 60 वर्ष की आयू पूर्ण होने पर उन्हें प्रति वर्ष 36 हजार रूपए मिलेंगे। योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के 2 हेक्टर भूमि धारण करने वाले किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत किसानो को 60 वर्ष की आयु उपरांत प्रतिमाह पेंशन स्वरूप 3 हजार रूपए प्राप्त होंगे। यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो किसान के परिवार को पेंशन के रूप में 50 प्रतिशत राशि मिलेगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषक लघु या सीमांत श्रेणी का होना चाहिए तथा आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए तथा राज्य के भूमि रिकार्ड में किसान के नाम 2 हेक्टर तक खेती योग्य भूमि दर्ज होना चाहिए। इस संबंध में किसान भाई विस्तृत जानकारी के लिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास कार्यालय होशंगाबाद से संपर्क कर सकते है।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ उठाए किसान
Monday, September 14, 2020
0