कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने समस्त एसडीएम और तहसीलदारों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्रता सूची में शेष बचे पात्र हितग्राहियों के नाम जोडने की प्रक्रिया एक-दो दिन के भीतर पूरी कर लेने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न का समय पर उठाव सुनिश्चित करने और राशन की कालाबाजारी रोकने के निर्देश दिये हैं।
कलेक्टर ने जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी श्रीमती ज्योति शाह नरवरिया को निर्देशित किया है कि वह जिले में व्यापक स्तर पर चलायें जा रहे पात्रता सूची में शेष बचें पात्र हितग्राहियों के नाम जोडने की प्रक्रिया में तेजी लायें एवं किसी भी प्रकार की असावधानी नहीं बरती जाये। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिये निरंतर मानीटरिंग की जाये ताकि पात्र हितग्राही को सहूलियत प्राप्त हो सके। उन्होंने निर्देश दिए कि तत्काल प्रभाव से नवीन परिवार एवं सदस्य जो पोर्टल पर दर्ज नहीं है उनको भी पोर्टल पर दर्ज कर आधार सीडिंग की कार्यवाही करें।
कलेक्टर ने कहा कि ऐसे पात्र हितग्राही को एम राशन मित्र एप पोर्टल पर जोड़ने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नगर निगम के जोनल अधिकारी, सहायक कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी से कहा है कि एम राशन मित्र एप पोर्टल पर एनआईसी द्वारा दिए गए परिवारों एवं सदस्यों के अतिरिक्त यदि कोई सदस्य नया है और किसी भी श्रेणी का है और वह पोर्टल पर दर्ज नहीं है परंतु श्रेणी में सत्यापित है तो वह भी एम राशन मित्र एप पोर्टल पर समग्र आईडी के द्वारा दर्ज किया जा सकता है उन्हें दर्ज करने के बाद सभी सदस्यों की आधार सीडिंग करके संबंधित जेएसओ लॉगइन में अनुशंसा के लिए भेजने की कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए कहा है।
कलेक्टर ने सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को अपने क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों पर निगरानी रखने के निर्देश दिये है ताकि गरीबों को उनके हक का पूरा-पूरा राशन मिले। साथ ही उन्होंने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के साथ पीडीएस दुकानों, राशन वितरण केन्द्रों पर निगरानी रखने आम लोगों को समझाईश देने मॉस्क आवश्यक रूप से लगाने और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए राशन केन्द्रों पर भीड़ नहीं बढ़ाने के लिये कहा है।