ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र एवं केन्द्रीयकृत किचिनशेड व्यवस्था अन्तर्गत आने वाली शालाओं में मध्यान्ह भोजन के संचालन हेतु रसोईयों को संलग्न किए जाने हेतु पूर्व में जो आदेश जारी किए गए थे, उक्त आदेशो को अधिक्रमित कर दिया गया है। अब नये जारी दिशा निर्देशो के अनुसार रसोईयों की व्यवस्था की जावेगी।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने बताया कि भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग नई दिल्ली द्वारा मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में कार्यरत रसोईयों को पारश्रमिक की व्यवस्था एवं संलग्न किए जाने हेतु नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए है। उक्त निर्देश जिले के समस्त जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं खण्ड स्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द्र को जारी किए जा चुके है। अब उक्त जारी दिशा निर्देशानुसार जनपद पंचायत एवं खण्ड स्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द्र कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।