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नगरीय निकायों में एक मतदान केंद्र में 1000 से अधिक नहीं होंगे मतदाता

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान केंद्रों के युक्तियुक्त करण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार  मतदान केंद्र में मतदाताओं की संख्या अधिकतम 1000 रखी जाए। मतदान केंद्रों के युक्तिकरण की कार्यवाही 5 अक्टूबर 2020 तक अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं।
      श्री सिंह ने कहा है कि स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 1000 से अधिक मतदाताओं की संख्या वाले मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण इस प्रकार किया जाए कि मतदान केंद्रों में मतदाताओं की संख्या असमान नहीं हो।


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