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मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पाँच मामलों में साढ़े चार लाख रूपये से अधिक की राशि स्वीकृत

जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सुशील कुमार शर्मा की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 के तहत जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें लैंगिक अपराध से सम्बंधित 05 मामलों में 4 लाख 58 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। यह बैठक गत दिनों सम्पन्न हुई।
   अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इससे पहले भी माह मार्च में जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई थी। जिनमें हत्या से संबंधित 5 तथा लैंगिक अपराध से संबंधित 3 इस तरह कुल 8 मामलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इन्दौर द्वारा पीड़ितों/आश्रितों को पृथक-पृथक कुल 21 लाख 58 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की जाकर पीड़ित को प्रतिकर प्रदान किया गया।
   सचिव श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि विभिन्न अपराधों जैसे हत्या हो जाने, शरीर में स्थाई निःशक्तता कारित हो जाने. एसिड अटैक तथा लैंगिक अपराध के परिणामस्वरूप पीड़ित या उनके आश्रितों को हानि या क्षति कारित हुई है और जिन्हें पुर्नवास की आवश्यकता है, उन्हें मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रतिकर राशि प्रदान किए जाने हेतु मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना-2015 में प्रावधान किया गया है।
   मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत यदि किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में यदि मृतक आय अर्जित करने वाला व्यक्ति हो, तो उसके आश्रितों को अधिकतम चार लाख रूपये तक की क्षतिपूर्ति दी जा सकती है।  यदि मृतक आय अर्जित करने वाला व्यक्ति न हो तो उसके आश्रितों को अधिकतम 2 लाख रूपये तक की क्षतिपूर्ति प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार आपराधिक कृत्य में आयी चोटों के फलस्वरूप जहाँ 100 प्रतिशत स्थाई निःशक्तता कारित हो, वहाँ चोटग्रस्त व्यक्ति आय अर्जित करने वाला हो, तो अधिकतम 3 लाख रूपये तक की क्षतिपूर्ति और शासकीय चिकित्सालय में निःशुल्क इलाज की व्यवस्था और जहाँ चोटग्रस्त व्यक्ति आय अर्जित करने वाला न हो, तो अधिकतम डेढ़ लाख रूपये तक की क्षतिपूर्ति दिलायी जा सकती है। इसी प्रकार सामुहिक बलात्कार के अपराध में पीड़िता को अधिकतम 3 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति और शासकीय चिकित्सालय में निःशुल्क इलाज तथा अवयस्क बच्चों के साथ लैंगिक अपराध की दशा में अधिकतम 2 लाख रूपये तक की क्षतिपूर्ति का प्रावधान है।
   इसी प्रकार एसिड अटैक से कूरूपता के मामले में जहाँ एसिड अटैक के फलस्वरूप 40 प्रतिशत से अधिक कूरूपता हुई हो तो वहाँ अधिकतम 3 लाख रूपये तक की क्षतिपूर्ति दिलायी जा सकती है, जिनमें से एक लाख रूपये सूचना दिनांक से 15 दिन के अंदर एवं शेष राशि 2 लाख रूपये 2 माह के अन्दर दिलाये जाने का और शासकीय चिकित्सालय में निःशुल्क इलाज का प्रावधान है। जहाँ एसिड अटेक के फलस्वरूप कुरूपता का प्रतिशत 40 प्रतिशत से कम हो. वहाँ अधिकतम डेढ़ लाख रूपये तक की क्षतिपूर्ति का प्रावधान है।
   सचिव श्री श्रीवास्तव ने यह भी बताया कि पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत क्षतिपूर्ति हेतु आवेदन घटना घटित होने से 180 दिवस के अंदर विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त यदि न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में किसी अपराध के पीड़ित किया को प्रतिकर दिलाये जाने की अनुशंसा की जाती है, वहाँ भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जाँच कर यथा शीघ्र कार्यवाही की जाती है।


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