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कोविड 19 के नियमों का पालन नहीं करने पर होगा स्पॉट फाईन

कलेक्टर श्री लवानियां ने जारी किए आदेश



     कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अविनाश लवानिया ने महामारी एक्ट 1897 एवं कोविड-19 विनियमन  के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भोपाल जिले के समस्त सार्वजनिक स्थलों पर बिना फेस मास्क/फेस कवर पहनने वाले व्यक्तियों, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले व्यक्तियों संस्था/कार्य स्थल अथवा व्यापारिक प्रतिष्ठान पर किसी भी व्यक्ति द्वारा आदेश का उल्लंघन करने पर सम्बधित पर एवं होम अथवा संस्थागत क्वारंटाईन किये गये लोगों द्वारा निर्देशों का उल्लंघन करने अथवा दिशा निर्देशों का पालन नहीं किये जाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध स्पाट फाईन अधिरोपित किए जाने के आदेश दिए हैं।
    जारी आदेश में फेस मास्क/फेस कवर न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले व्यक्तियों पर 500 रूपये, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले व्यक्तियों पर एक हजार रूपये, होम अथवा संस्थागत क्वारंटाईन किये गये लोगों द्वारा  निर्देशों का उल्लंघन करने पर दो हजार रूपये और किसी भी संस्था, कार्य स्थल अथवा व्यापारिक प्रतिष्ठान पर किसी भी व्यक्ति द्वारा आदेश का उल्लंघन किये जाने पर सम्बधित संस्था, कार्य स्थल अथवा व्यापारिक प्रतिष्ठान संचालक पर  पांच हजार रूपये तक का स्पॉट फाईन किया जायेगा।
    जारी आदेश में कलेक्टर श्री लवानिया ने स्पॉट फाईन के लिए समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, समस्त सहायक कमिश्नर नगर निगम भोपाल और समस्त थाना प्रभारी, भोपाल को उक्त आदेश का पालन कराये जाने के लिए अधिकृत किया है।


(0 days ago)


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