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कोरोना के मरीजों को भर्ती नहीं करने पर 9 प्रायवेट हॉस्पिटलों को नोटिस

            कोरोना मरीजों को भर्ती नहीं करने पर इंदौर के 9 प्रायवेट हॉस्पिटलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा कोरोना मरीजों को भर्ती करने के संबंध में दिये गये आदेश का पालन नहीं करने पर जारी किया गया है। नोटिस का जवाब नहीं देने अथवा संतोषजनक नहीं होने की दशा में सख्त कार्यवाही की जायेगी।
            मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा निजी चिकित्सालयों को अपने अस्पतालों के कुल बिस्तरों में से 15 प्रतिशत बिस्तरों पर कोविड मरीजों को भर्ती करने हेतु आदेशित किया गया था। परंतु जिले की 9 निजी चिकित्सालयों द्वारा आदेश का पालन नहीं किया जाना पाया गया। जिनमें वर्मा यूनियन हॉस्पिटल, गीता भवन हॉस्पिटल, गुर्जर अस्पताल, शकुंतला देवी हॉस्पिटल, एसएनजी हॉस्पिटल, रॉबर्ट नर्सिंग होम और एसएमएस एनर्जी हॉस्पिटल द्वारा एक भी कोविड मरीज को अपने अस्पतालों में भर्ती नहीं किया गया। इसी तरह यूरेका हॉस्पिटल और क्लॉथ मार्केट हॉस्पिटल द्वारा भी अत्यंत कम कोविड मरीजों की भर्ती गई है, जो कि कोरोना महामारी के दौर में सैद्धांतिक एवं मानवीय रूप से अनुचित और निंदनीय है। इन हॉस्पिटलों को अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। स्पष्टीकरण नहीं देने अथवा संतोषजनक नहीं होने की दशा में नेशनल मेडिकल एक्ट 2019 के तहत इसे प्रोफेशनल एण्ड एथिकल मिसकंडक्ट की श्रेणी में माना जाकर पंजीयन निरस्तीकरण, एफआईआर, प्रेक्टीस से प्रतिबंध की कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी।


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