नवरात्रि में दुर्गा उत्सव के समय किसी भी पंडाल, सार्वजनिक जगहों और अन्य जगहों सभी स्थान पर गरबे का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। अपर मुख्य सचिव गृह विभाग श्री राजेश राजौरा ने आदेश जारी के स्पष्ट निर्देश जारी किया है जिसमे प्रदेश में किसी भी रूप में गरबे का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए और आम जनता को संक्रमण से बचाव के लिए यह निर्देश जारी किए है। पूर्व में जारी किए गए आदेश में त्रुटि से गरबा अंकित हो गया था। जिस पर आज शासन स्तर पर अलग से आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया गया है कि नवरात्रि में किसी भी प्रकार से गरबा का आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
किसी भी प्रकार से गरबे का आयोजन नहीं हो सकेगा राज्य शासन ने आदेश जारी किये
Monday, September 21, 2020
0
Tags