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बिना अनुमति जुलूस और सभा आदि पर प्रतिबंध (विधानसभा उप निर्वाचन-2020)

चुनाव के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण करने पर रोक


सांवेर विधानसभा उप चुनाव-2020 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जा चुकी है। चुनाव की घोषणा के साथ ही सांवेर विधान सभा क्षेत्र में चुनावी गतिविधियाँ बढ़ गई है। लोक शांति बनाये रखने एवं जन सुरक्षा की दृष्टि से ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग, अस्त्र-शस्त्र प्रदर्शन को विनिमित किया जाना तथा असीमित संख्या में वाहनों के काफिलों के साथ रैली व जुलूस प्रतिषिद्ध किया जाना आवश्यक है।
            कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता-1979 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते धारा-144 के अंतर्गत अनेक प्रतिबंध लगाये गये है, जो इन्दौर जिले की सांवेर विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता तक प्रभावशील रहेगा।
            जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र-शस्त्र धारण नहीं करेगा, न ही लायेगा, न ले जायेगा तथा न ही प्रदर्शन करेगा। यह पाबंदी उन समुदायों पर लागू नहीं होगी, जो दीर्घकाल से प्रचलित रूढ़ी, प्रथा एवं विधि के अनुसार शस्त्र प्रदर्शन करने के लिए हकदार हैं। यह प्रावधान नगर निगम सीमा, नगर परिषद क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में जाने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होंगे।
            जारी आदेश के अनुसार राजनैतिक दल, संस्था, संगठन, व्यक्ति बिना सक्षम अनुमति प्राप्त किये, किसी भी प्रकार की वाहन रैली नहीं निकालेगा। सक्षम अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही चुनाव प्रचार एवं चुनाव सामग्री परिवहन हेतु वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा। इसी प्रकार बिना अनुमति धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस आदि के लिए भी विधिवत् अनुमति अनुविभागीय दण्डाधिकारी से ली जाना आवश्यक होगा।
            जारी आदेश के अनुसार कोई भी राजनीतिक दल, संस्था अथवा संगठन किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सभा, समारोह, जलसा आदि बिना अनुमति के नहीं करेगा सड़क, स्कूल मैदान तया शासकीय कार्यालयों के परिसर में सभा इत्यादि पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी। उल्लेखनीय है कि केन्द्र शासन के गृह मंत्रालय के आदेशानुसार किसी भी सभा में 100 तक अधिकतम व्यक्तियों की अनुमति प्राप्त की जा सकेगी। यह कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान, मार्ग, मकानों की छतों पर आतिशबाजी का उपयोग नहीं करेगा। उक्त प्रतिबन्ध बारात आदि में होने वाली आतिशबाजी पर भी लागू होंगे।
            जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति, दल अथवा संस्था सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान बिना अनुमति लाउड स्पीकर(ध्वनि विस्तार यंत्र) का उपयोग नहीं करेगा । इस बिन्दु में ठेला गाड़ी पर लगे लाउड स्पीकर को भी सम्मिलित किया जाता है। यह कि रैली, वाहन रैली, ध्वनि विस्तारक यंत्र, सभा या आमसभा हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना होगी। कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा अन्य संगठन किसी समुदाय अथवा धर्म विशेष को लेकर अथवा अन्य प्रकार के आपत्तिजनक नारे नहीं लगायेगा एवं आपत्तिजनक पर्चा, पैम्प्लेट आदि वितरित नहीं करेगा, सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित नहीं करेगा, जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचती हो तथा साम्प्रदायिक सौहार्द एवं शांति भंग हो सकती है।
            सम्पत्ति विरूपण के रोकथाम संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित् की जाएगी। निर्वाचन की घोषणा से 24 घंटे के भीतर शासकीय भवनों तथा परिसर से होर्डिंग, बैनरों, कटआउट आदि को हटाया जाएगा तथा दीवारों पर लिखे गये नारे आदि को मिटाया जायेगा। सार्वजनिक स्थानों जैसे रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, एयरपोर्ट, रेलवे ब्रिज, रोडवेज, शासकीय बसों, बिजली या टेलीफोन खंबों, नगर निगम या स्थानीय निकायों के भवनों आदि से भी अनाधिकृत राजनैतिक विज्ञापनों, दीवारों पर की गई लिखावटों, पोस्टरों, बैनरों, कटआउटें, होर्डिंग आदि को निर्वाचन की घोषणा से 48 घंटे के भीतर स्थानीय निकायों द्वारा हटाया जायेगा। इस प्रकार निजी भवनों से सभी अनाधिकृत राजनैतिक विज्ञापनों को चुनाव की घोषणा के 72 घंटे के भीतर हटा लिया जाये।
            निर्वाचन की घोषणा के तत्काल बाद से किसी भी राजनीतिक दल या राजनैतिक व्यक्ति द्वारा शासकीय वाहनों अर्थात केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, शासन के अधिकृत उपक्रमों, स्थानीय निकाय, नगर निगम, मार्केटिंग बोर्ड, सहकारी संस्था व अन्य सार्वजनिक शासन के वाहनों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। आदर्श आचरण संहिता लागू होने से राजनैतिक व्यक्तियों द्वारा शासकीय वाहन जिसमें एयर क्राप्ट एवं हेलीकाप्टर भी शामिल है, का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए उपयोगित नहीं किये जायेगे।
प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त प्रतिबंध विधि एवं व्यवस्था संबंधी डूयटी में संलग्न अधिकारी कर्मचारियों एवं पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होगा। यह प्रतिबंध किसी नियम आदेश के प्रतिबंधों के अतिरिक्त होंगे।


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