शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के बीड़ी, चूना पत्थर एवं डोलोमाईट, लौह-मैंग्नीज-क्रोम अयस्क खदान श्रमिकों के मान्यता प्राप्त शिक्षण-संस्थाओं में अध्ययनरत पुत्र-पुत्रियों को वित्तीय सहायता योजनांतर्गत कक्षा 1 से उच्च शिक्षा ग्रहण करने पर छात्रवृत्ति व गणवेश की राशि 250 रुपए से अधिकतम 15 हजार रुपए स्वीकृत की जाती है।
उपकल्याण आयुक्त केजे मोहन्ती ने बताया कि योजनांतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र छात्र-छात्राओं हेतु नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल https://scholarships.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर प्री मैट्रिक हेतु एवं पोस्ट मैट्रिक हेतु निश्चित है।
नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करने व पात्रता की जानकारी व शर्तें ऑनलाईन प्रदर्शित है। ऑनलाईन आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों को स्वच्छ प्रति में संलग्न किया जाए, जो कि पठनीय हो। आवेदन करने के पश्चात अपने अध्ययनरत शिक्षण संस्थान से संपर्क स्थापित कर अपने आवेदन को ऑनलाइन सत्यापन करवाकर स्कॉलरशिप पोर्टल https://scholarships.gov.in के माध्यम से ही अग्रेषित करवाना सुनिश्चित करें। आवेदन के सत्यापन कराए जाने की जिम्मेवारी छात्र व छात्रा की होगी। यह सलाह दी जाती है कि पोर्टल में प्रदर्शित अन्य विभागों द्वारा छात्रवृत्ति हेतु अधिक राशि प्रदान की जाती है तो ऐसे आवेदक व आवेदिका संबंधित विभाग की छात्रवित्त हेतु आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाईन आवेदन करने संबंधी अन्य किसी भी प्रकार की समस्या के निदान हेतु जबलपुर मुख्यालय दूरभाष क्रमांक 0761-2626021, 2678595 e-mail-wc.jabalpur@rediffmail.com , sbd2020@rediffmail.com कल्याण प्रशासन कार्यालय, सागर तथा कल्याण प्रशासक कार्यालय, इंदौर दूरभाष क्रमांक 0731-2703530 e-mail-waind@mp.gov.in पर संपर्क स्थापित किया जा सकता है। साथ ही मध्यप्रदेश परिक्षेत्र में संचालित अपने नजदीकी औषधालय व चिकित्सालयों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी व वैध प्रभारी से व्यक्तिगत रूप से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों व संस्थान द्वारा सत्यापित नहीं किए गए आवेदनों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।