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अवैध शराब परिवहन करने वाले आरोपियो को भेजा गया जेल

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ ने पारित अपने आदेश में अवैध शराब परिवहन करने के आरोपी रोहित पिता देवकुमार निवासी नानी बड़वानी एवं दीपक पिता डुमसिंह निवासी ग्राम बोम्या को धारा 34(2) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत जेल भेजने की कार्यवाही की है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी सुश्री मीना कुशवाह द्वारा की गई।
     अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि घटना 18 सितम्बर 2020 की है जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उक्त आरोपियों को मोटर सायकल पर 55 बल्क लीटर विदेशी मदिरा ले जाते हुये पकड़कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया था।  


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