जिला आपूर्ति नियंत्रक ने बताया है कि, शासन द्वारा निर्धारित 25 श्रेणियों में नवीन परिवार समय समय पर पात्रता प्राप्त करते रहे है, परन्तु लाभान्वित किये जाने वाले हितग्राहियों की अधिकत्तम संख्या निश्चित होने के कारण ऐसे हितग्राहियों को राशन देने से वंचित रहे है। गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत सम्मिलित 25 श्रेणियों के लगभग 106198 हितग्राहियों को सम्मिलित कर छूटे हुये नवीन परिवार, सदस्यों की पात्रता पर्ची जारी की जाना है।
जिसमें सागर नगर निगम क्षेत्र में 12037 हितग्राहियों में से मात्र 4834 हितग्राहियों के आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों की एन्ट्री वार्ड के टेक्स कलेक्टर (वार्ड मुर्हर) के द्वारा कराई गई है शेष 7182 हितग्राहियों के आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज की एन्ट्री ‘‘ एम राशन मित्र’’ पोर्टल पर की जानी है। अतः उन्होंने आमजन से आपील की है कि, जिन हितग्राहियों के नाम संभावित पात्र की सूची में है वह अपने वार्ड के टेक्स कलेक्टर ( वार्ड मुर्हर ) को अपने परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि पात्रता पर्ची जनरेट हेतु अग्रिम कार्यवाही कर उनकी पात्रता पर्ची जनरेट हो सके। जिन हितग्राहियों द्वारा वार्ड मुर्हर को जानकारी नहीं दी जायेगी वह पात्रता पर्ची से वंचित रह जाएँगे।
आमजन से आपील. .जिन हितग्राहियों के नाम संभावित पात्र की सूची में है वे परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड अपने वार्ड के वार्ड मुर्हर को दें - सागर | 02-सितम्बर-2020
Wednesday, September 02, 2020
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