Type Here to Get Search Results !

16 सितम्बर को समारोह पूर्वक होगा खाद्यान पात्रता पर्ची एवं राशन का वितरण

कलेक्टर ने नगर पलिका एवं जनपद पंचायत को तैयारी सम्बंधी निर्देश दिए
राजगढ़ 

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जोडे गए नवीन पात्र परिवारों को खाद्य पर्ची का वितरण 16 सितम्बर 2020 को जिले में समारोह पूर्वक होगा। कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह ने जनपद सी.ई.ओ. और नगर पालिका अधिकारियों को तैयारियों के संबंध में निर्देश दिए है।
    राज्य शासन द्वारा उक्त दिनांक को जिला स्तर ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर एक साथ कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है।
    16 सितम्बर को अपरान्ह 12:30 बजे राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमत्री एवं नगरीय क्षेत्र में मंत्री जी खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा हितग्राहियों से टीवी चैनल एवं रेडियों के माध्यम से सीधा संवाद किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री सिंह द्वारा 03 हितग्राहियों से चर्चा भी की जाएगी। इसके लिये वेब लिंक अवगत कराया जाएगा। जिसकी सूचना पृथक से दी जाएगी।
    उक्त दिनांक को जिला ग्राम पंचायत एंव नगरीय वार्ड स्तर पर एक साथ कार्यक्रम आयोजन किया जाए जिसमें जिला स्तर पर कार्यक्रम मुख्यमंत्री श्री सिंह के उदबोधन के पूर्व ष्यथा संभव 11:00 से 12:25 बजे तक कर लिया जाए। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एवं मुख्यमंत्री श्री सिंह का उदबोधन आमजन को टेलीविजन पर दिखाए जाने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर एवं नगरीय क्षेत्र में वार्ड स्तर पर व्यवस्था की जाए जहां पर टेलीविजन से प्रसारण संभव न हो वहां रेडियों के माध्यम से उक्त उदबोधन आमजन को सुनवाने की व्यवस्था की जाए।
    जिला स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन पूर्व में जारी निर्देश अनुसार जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति मंे संम्पन्न होगा। उक्त समारोह में 100 हितग्राहियों जनपद राजगढ़ एवं 100 हितग्राही नगर पालिका राजगढ़ लाने की व्यवस्था करेगे। वार्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों यथा ग्राम पंचायत सरपंच वार्ड पार्षद इत्यादि की उपस्थिति में अधिकतम 50 व्यक्तियों को सम्मिलित कर कार्यक्रम आयोजित किया जाए। जिसमें 5 से 10 हितग्राहियों की पात्रता पर्ची एवं राशन सामग्र्री का वितरण मुख्यमंत्री श्री सिंह के उदबोधन के पश्चात किया जाए। हितग्राहियों को उनकी पात्रतानुसार राशन सामग्री पैकेट बनाकर प्रदाय की जाए वार्ड में कार्यक्रम नगरीय क्षेत्र के नगरीय प्रशासन के स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से उपयुक्त स्थल चयन किया जाए।
    पात्रता पर्ची एवं राशन वितरण कार्यक्रम आयोजन के दौरान ए.एफ.एस.ए. एवं पी.एम.जी.के.ए.वाहय. के अंतर्गत हितग्राहियों को दी जाने वाली सामग्री उसकी मात्रा एवं उसकी कीमत से हितग्राहियों को अवगत कराया जाए। उन्हे यह भी जानकारी दी जाए कि पोर्टेबिलिटी एवं नामिनी व्यवस्था क्या है इससे हितग्राही किस प्रकार लाभ ले सकते है। एवं सतर्कता समितियों का गठन एवं कार्य प्रणाली क्या है इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत स्थापित शिकायत निवारण तंत्र की प्रक्रिया से उन्हे भलीभांति अवगत कराया जाए। उक्त कार्यक्रम समारोहपूर्वक आयोजित किया जाए। उपरोक्त कार्यक्रम में कोविड़-19 को दृष्टिगत रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें।


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.