मध्यस्थता जागरूकता शिविर संपन्न
म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के द्वारा जारी एक्शन प्लान ऑन मीडिएशन 2020 के निर्देशानुसार व श्री राजवर्धन गुप्ता जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर के मार्गदर्शन में आज शनिवार को विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आनलाईन मध्यस्थता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान श्री गुप्ता ने कहा कि मध्यस्थता विवादों को निपटाने की सरल एवं निष्पक्ष प्रक्रिया है जिसमें सभी पक्ष अपने हर मद्दे को मध्यस्थ अधिकारी के समक्ष रख सकते हैं। जिससे मध्यस्थ अधिकारी विवाद की जड़ तक पहॅुच सकता है। मध्यस्थता से विवाद का अविलंब व शीघ्र समाधान व समय व खर्चों की किफायत व सामाजिक सद्भाव कायम रहता है। मध्यस्थता में विवाद निपटने पर वादी कोर्ट फीस एक्ट 1870 की धारा 16 के तहत पूरा न्याय शुल्क वापिस लेने का हकदार होता है। श्री गुप्ता द्वारा शिविर में उपस्थित अधिवक्ताओं से मध्यस्थता के संबंध में उनकी समस्याओं और जिज्ञासाओं को जाना व अपने अनुभव से सरल व सहज उदाहरण देकर अधिवक्ताओं की समस्याओं व जिज्ञासाओं का निराकरण किया गया। इसी प्रकार अपर जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री एस.के. नागोत्रा ने बताया कि उच्च न्यायालय स्तर पर, जिला न्यायालय स्तर पर, व तहसील स्तर पर मध्यस्थता केन्द्रों की स्थापना की गई है। मध्यस्थता हेतु आवेदन स्वयं किया जा सकता है अथवा मामला न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। श्री नागोत्रा द्वारा भी अपने अनुभव आनलाईन शिविर के माध्यम से साझा किये गये। शिविर में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिला सीहोर से श्री लखन सिंह परमार , श्रीमती बरखा वर्मा, श्री अनिल पाण्डे, श्री मनोज मालवीय, श्रीमती रंजना शर्मा, तहसील बुदनी से श्री सी. के. यादव, श्री कैलाश मालवीय, तहसील इछावर से श्री अमित गुप्ता, श्री धमेन्द्रसिंह खोखर, श्री कृपालसिंह ठाकुर, श्री नवीन मिश्रा, तहसील आष्टा से श्री ताजमोहम्मद ताज, श्री कुलदीप सिंह ठाकुर, श्री कृपालसिंह ठाकुर, श्री निलेश कुमार शर्मा, श्री सुरेन्द्र परमार, श्री सुदीप जोशी, श्री निर्भरसिंह ठाकुर, तहसील नसरूलागंज से श्री मार्तण्डसिंह चैहान, श्री प्रोमिल श्रोत्रित, श्रीमती अलक चैहान, श्री शरद व्यास आदि शामिल थे।
29 अगस्त को आयोजित होने वाली आनलाईन स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु को श्रीमती स्मृतासिंह ठाकुर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ प्रीसिटिंग बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बिजली कंपनी के अधिकारियों को लोक अदालत के अधिकाधिक प्रचार प्रसार व अधिकाधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया गया। आनलाईन मध्यस्थता जागरूकता शिविर व प्रीसिटिंग बैठक में कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रोटोकाल (सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सेंनेटाईजर का उपयोग कर) का पालन किया गया।