मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेशानुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये ऑनलाइन स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासनिक न्यायाधिपति श्री एस.सी.शर्मा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के निर्देशन में आज 29 अगस्त, 2020 शनिवार को ऑनलाइन स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
ऑनलाइन स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत में सिविल (एम.ए.सी.टी. आदि) रिट एवं क्रिमिनल तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर किया जायेगा।
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार व सचिव उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर श्री अनिल वर्मा ने बताया कि ऑनलाइन स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत हेतु प्रकरणों के निराकरण के लिये एक खण्डपीठ का गठन किया गया है एवं लगभग 175 प्रकरण रखे जा रहे हैं। समस्त पक्षकारों एवं अधिवक्तागण से अपील की गई है कि उपरोक्तानुसार उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों को ऑनलाइन स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत के माध्यम से सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकृत कराकर लोक अदालत का लाभ उठायें। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होने पर शासन द्वारा अदा की गई कोर्ट वापसी का भी प्रावधान है।
उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में ऑनलाइन स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत का आयोजन आज
Friday, August 28, 2020
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