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रेरा के प्रभावी आदेश से चार आवेदकों को मिली राहत

आवेदकों को फ्लैट का कब्जा न देने पर बिल्डर की चल सम्पत्ति हुई कुर्क


म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने चार आवेदकों को भोपाल के कोलार स्थित परियोजना में बुक किये गये फ्लैट की राशि लेने के बावजूद भी कब्जा न दिये जाने पर भोपाल के बिल्डर की योग्य चल सम्पत्ति कुर्क की गई है। रेरा के प्रभावी आदेश से चार आवेदकों को राहत मिली है। इस कार्यवाही में सम्प्रवर्तक के तीन वाहनों की विधिवत इस आशय से कुर्की की गई कि यदि आवेदकों को दी जाने वाली राशि का सम्प्रवर्तक द्वारा भुगतान किया जाता है तो उनके जब्त वाहनों को लौटाया जा सकेगा। आवेदक श्रीमती नूतन वर्मा, श्रीमती शिल्पी जैन, श्री देवेन्द्र झा तथा श्री चंदन चैkरसिया द्वारा कोलार स्थित एक परियोजना में बुक किये गये थे। आवेदकों द्वारा फ्लैट का कब्जा न मिलने पर ब्याज सहित सम्पूर्ण प्रतिफल राशि तथा क्षतिपूर्ति के लिये प्राधिकरण में आवेदन दिया गया था।


सम्प्रवर्तक द्वारा जब तक अनावेदकों को उनकी मूलधन राशि वार्षिक 10 प्रतिशत दर से भविष्यवर्ती ब्याज सहित राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तब तक उनकी कुर्क की गई सम्पत्ति को आगामी आदेश तक कुर्क रखा जायेगा। यदि सम्प्रवर्तक द्वारा राशि जमा नहीं की जाती है तो कुर्क सम्पत्ति को नीलाम कर राशि आवेदकगण को भुगतान की जायेगी।


प्राधिकरण के निष्पादन अधिकारी द्वारा पारित आदेश के तहत वसूली अधिकारी को आदेशित किया गया था कि भोपाल के संबंधित अनावेदक बिल्डर की जो उपलब्ध योग्य चल सम्पत्ति है उसे कुर्क किया जाये। प्राधिकरण के कुर्की आदेश के तहत सम्प्रवर्तक की फ्लौरी/मिक्सर वाहन क्रमांक- यू.के. 07 सीए. 5269, फ्लौरी/मिक्सर पी.बी 08 बी.बी.9572 एवं इनोवा पी.बी.08 बीए. 5824 वाहन को कुर्क किये जाने की कार्यवाही की गई।


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