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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत नवीन पात्र हितग्राहियों को जोड़ा जाए

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दतिया श्री अतेन्द्र सिंह गुर्जर द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दतिया, सेवढ़ा, भाण्ड़ेर और मुख्य नगर पालिका अधिकारी दतिया, सेवढ़ा, भाण्ड़ेर, बड़ौनी, इन्दरगढ़ को निर्देश जारी किए है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत नवीन पात्र हितग्राहियों को जोड़ा जाए। अनुउपलब्ध हितग्राहियों (मृत डुप्लीकेट, विवाह एवं अन्य कारणों से परिवार में नहीं रहने वाले) को पृथक किया जाये। नवीन सत्यापित परिवारों को जोड़ने एवं अनुउपलब्ध परिवारों को पृथक करने हेतु राज्य शासन द्वारा 6 अगस्त 2020 तक की तिथि तय कर समयवद्ध कार्यक्रम जारी किया गया है।


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