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राजस्व फैसलों, खसरा, नामांतरण का शुल्क जमा करते ही अब मिलेगी प्रमाणित प्रति

अब राजस्व न्यायालयों की प्रमाणित प्रति के लिए पक्षकारों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा न कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अगस्त से ये दस्तावेज तय शुल्क पर एमपी ऑनलाइन के कियोस्क एवं वेब पोर्टल www.mpbhulekh.gov  से मिल जाएंगे। शुल्क भी नाममात्र का रहेगा। सभी दस्तावेजों के पृथम पृष्ठ के लिए 30 रूपये एवं अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 15 रूपये देने होंगे। शासन ने राजस्व न्यायालय में भू-राजस्व संहिता या अन्य अधिनियम के तहत् पंजीकृत मामलों में कोर्ट फीस, इश्तहार शुल्क एवं तलबाना आदि को समाप्त कर प्रकरण के पंजीयन की फीस 100 रूपये कर दी है। कलेक्टर हर्षिका सिंह ने बताया कि ये सभी सुविधाएं प्राधिकृत वेब पोर्टल एवं प्राधिकृत सेवा प्रदाता के माध्यम से दी जाएंगी।


दस्तावेज आसानी से प्राप्त किए जा सकेंगे

   खसरा 1 से लेकर 5 साल, खाता जमाबंदी, अधिकार अभिलेख, खेवट, वाजिबउल अर्ज, निस्तार पत्रक, नक्शे की प्रतिलिपि, नामांतरण की प्रतिलिपि, राजस्व प्रकरण के आदेशों की प्रति, राजस्व प्रकरण में आदेश पत्रिका की प्रति, राजस्व प्रकरण पंजी की प्रति, खसरा पंचसाला, स्केन की गई प्रति, हस्तलिखित राजस्व प्रकरण पंजी उपलब्ध हो सकेगी।


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