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प्रायवेट शाला पूर्व शिक्षा केन्द्रों का पंजीयन कराना अनिवार्य

महिला एवं बाल विकास विभाग के एमआईएस पोर्टल पर 4 अगस्त से होगा पंजीयन


      पूर्व से संचालित एवं नए संचालित होने वाले निजी क्षेत्र के  (प्रायवेट) शाला पूर्व शिक्षा केन्द्रों का ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। शाला पूर्व शिक्षा केन्द्रों के नियमन एवं निगरानी के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग के एमआईएस पोर्टल mpwcdmis.gov.in पर इन केन्द्रों के पंजीकरण की सुविधा प्रदान की गई है। पंजीयन का कार्य 4 अगस्त से शुरू होगा।
    निजी क्षेत्र के शाला पूर्व शिक्षा केन्द्रों के पंजीयन कराने के संबंध में न्यू कलेक्ट्रेट परिसर के कमरा नं. 216 में स्थित महिला-बाल विकास के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।  वेबीनार का लिंक एवं पासवर्ड की जानकारी प्रायवेट प्री-स्कूल केन्द्र के संचालकगणों को  दूरभाष के जरिए अलग से प्रदान की जायेगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग के सहायक संचालक श्री राहुल पाठक के मोबाइल फोन नम्बर 9425338321 पर संपर्क किया जा सकता है।
वेबीनार के जरिए दी जायेगी पंजीयन के संबंध में जानकारी
    महिला एवं बाल विकास विभाग के एमआईएस पोर्टल mpwcdmis.gov.in पर विभागीय ईसीसीई आंगनबाड़ी केन्द्रों के अलावा प्रायवेट क्षेत्र के शाला पूर्व शिक्षा केन्द्रों एवं प्ले स्कूल के पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में 4 अगस्त को अपरान्ह 3 बजे ऑनलाइन बेबीनार आयोजित होगी। इस बेबीनार में संबंधित विभागीय अधिकारी एवं निजी क्षेत्र के शाला पूर्व शिक्षा केन्द्र के संचालकगण भाग लेंगे।


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