कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेश जारी
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कुमार पुरूषोत्तम ने कहा है कि नगरपालिका गुना क्षेत्रांतर्गत चौधरन कालोनी में कोरोना महामारी से पीडि़त एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए एवं कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जाना अत्यावश्यक है। उक्त व्यक्ति के निवास स्थल के आस-पास संक्रमण से महामारी फैलने का अत्यधिक सम्भावना है। भारत सरकार गृह विभाग के आदेश के परिप्रेक्ष्य में कंटेनमेंट जोन बनाना आवश्यक है। उन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अध्यधीन रहते हुए 6 अगस्त 2020 को पूर्व में बनाये गये कंटेनमेंट जोन का संशोधित कर नवीन कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उन्होंने चौधरन कालोनी अंतर्गत (संशोधित क्षेत्र) पूरब दिशा रोड के पश्चात पार्क। उत्तर दिशा में आर्शीवाद हॉस्पिटल रोड। दक्षिण दिशा में रोड के पश्चात पार्क। पश्चिम दिशा में रिहायशी मकान के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
जारी आदेश में उन्होंने उक्त कंटेनमेंट क्षेत्र में आगामी आदेश तक बिना आदेश घर से बाहर निकलना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक सेवाओं के लिए पास जारी किए जाएंगे। पास धारकों को कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सुविधा देने की व्यवस्था होगी। दूध, सब्जी, किराना आदि निर्धारित दर पर देने के इच्छुक प्रतिष्ठान डिप्टी कलेक्टर श्री आर.बी. सिण्डोस्कर (मोबाईल नंबर 9425361201) को अनुमति पत्र जारी करने हेतु आवेदन कर सकेगें। नगर पालिका/ग्राम पंचायत, स्वास्थ्य, विधुत विभाग, राजस्व, पुलिस विभाग के कर्मचारियों/ अधिकारियों पर उक्त आदेश लागू नहीं होगा। जारी आदेश उक्त क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन अथवा इस जोन में आने-जाने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगा। जारी आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अधीन एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति एवं संगठन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1661 की धारा 188 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। जारी आदेश कंटेनमेंट जोन की निर्दिष्ट सीमा क्षेत्रों में आगामी आदेश तक लागू रहेगा।