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हरि बाल गृह में चित्रकला प्रतियोगिता एवं विधिक साक्षरता शिविर संपन्न

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अरूण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में श्री विपिन कुमार लवानिया, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिला एवं बाल विकास रीवा से संबद्ध हरि बाल गृह में कोरोना संबंधी शासन की गाइडलाइन व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ऑनलाइन वर्चुअल निरीक्षण तथा विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। संस्था में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों ने सुंदर पेंटिंग बनाकर चित्रकला प्रतियोगिता में सहभागिता की। विधिक साक्षरता शिविर के अवसर पर श्री विपिन कुमार लवानिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि बालक देश की धरोहर है और कल के भारत की बागड़ोर उन्हीं के हाथों में होगी, इसलिए उन्हें उच्च कोटि की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा प्राप्त होनी आवश्यक है ताकि उनका चहुमुखी विकास हो सके।
    श्री लवानिया द्वारा संस्था के अधिकारी व कर्मचारियों से संस्थाओं में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की गई। साथ ही उनसे बच्चों की सुरक्षा, स्वच्छता व स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देश प्रदान करते हुए बालकों की बेहतर तरीके से देखभाल करने व पौस्टिक व स्वादिष्ट भोजन दिये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन करने के संबंध में निर्देशित किया गया। अधीक्षक श्री उमेश रावत ने बताया कि वर्तमान में संस्था में 11 बच्चे रह रहे हैं तथा 2 बच्चे अपने घर चले गये हैं।
    श्री लवानिया ने कोरोना से बचाव के संबंध में संस्थाओं के अधिकारी व कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार की समस्त गाइडलाइन का पालन करें। मास्क पहनने, 6 फिट की दूरी रखने व सोशल डिस्टेंसिंग रखने के निर्देश दिए। श्री लवानिया ने नालसा व सालसा की योजनाएं, किशोर न्याय अधिनियम, बाल श्रम निषेध अधिनियम, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मौलिक कर्तव्यों की जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान संस्था के परिवीक्षा अधिकारी श्री पंकज चौधरी, शिक्षक श्री अभिषेक श्रीवास्तव, श्रीमती रेखा श्रीवास्तव, श्री सुबेन्दु तिवारी, श्री मनीष यादव, श्री अजय मिश्रा उपस्थित थे।


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