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दिव्यांग विद्यार्थियों को लैपटॉप और मोट्रेट ट्रायसिकिल वितरण हेतु आवेदन आमंत्रित

सामाजिक न्याय विभाग द्वारा 9वीं और 10वीं तथा आईटीआई के दिव्यांग विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसी प्रकार 10वीं या स्नातक में प्रवेश लेने पर अस्थिबाधित दिव्यांग विद्यार्थियों को मोटराइज्ड ट्रायसिकिल वितरण हेतु भी आवेदन आमंत्रित किया गया है।
            संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय श्रीमती सुचिता तिर्की ने बताया कि दिव्यांग विद्यार्थी द्वारा कक्षा 10वीं में प्रवेश लेने पर एक बार लैपटॉप प्राप्‍त करने पर द्वितीय बार आई.टी.आई में प्रवेश लेने पर लेपटॉप की पात्रता नहीं होगी। मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना के उपर्युक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में जिस जिले के हाई स्कूल/हायर सकेंण्डरी स्कूल/आई.टी.आई में दिव्यांग विद्यार्थी द्वारा प्रवेश लिया जाता है, उसी जिले द्वारा योजनान्तर्गत नियमानुसार लाभ प्रदाय किया जायेगा।
            सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार आई.टी.आई में प्रवेशित उन्ही छात्रों को उक्त योजनान्तर्गत लैपटॉप प्रदाय किया जायेगा, जो कम्प्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिग असिस्टेंट पाठ्यक्रम अथवा कम्प्यूटर आधारित किसी अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है। दिव्यांग को किसी भी स्थिति में द्वितीय बार लैपटॉप /मोटराइज्ड ट्रायसाइकल प्रदान नहीं की जायेगी तथा पूर्व में शासन की किसी भी योजनान्तर्गत लेपटॉप प्राप्त नहीं किया गया है।
            सामाजिक न्याय विभाग द्वारा उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग तथा दिव्यांग छात्रावास अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने विद्यालय/महाविद्यालय/संस्था में प्रवेशरत् वर्ष 2020-21 में दिव्यांग बालक बालिकओं के आवेदन फार्म नियत प्रारुप में पात्रता अनुसार तैयार कर 15 दिवस के अंदर अनिवार्य रूप से इस कार्यालय में शिक्षा पोर्टल पर अपलोड करवाते हुए हार्डकॉपी सहित भेजने के निर्देश दिये गये हैं। जिले में उपरोक्तानुसार पात्रताधारी एक भी दिव्यांग लाभ से वंचित न हो, इस बात का ध्यान रखा जाये।


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