कलेक्टर श्री अजय गुप्ता ने बताया कि म.प्र. भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम 2020 के नियम 94 एवं 105 के अधीन इलेक्ट्रानिक स्वरूप में उपलब्ध अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियों को प्राधिकृत वेबपोर्टल एवं प्राधिकृत सेवा प्रदाता के माध्यम से 04 अगस्त से जारी किया जाना है। इस कार्य में नए अभिलेख वे होंगे, जिन्हें रिकार्ड रूम से स्केन कर भूलेख पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है तथा आर.सी.एम.एस. पोर्टल पर उपलब्ध राजस्व प्रकरणों में पारित आदेश की प्रति होगी। यह सेवा प्रारंभ होने से आमजन को पुराने अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि तत्काल कहीं से कभी भी ऑनलाइन प्राप्त हो सकेगी। प्राधिकृत वेबसाईट www.mpbhulekh.gov.in पर पब्लिक यूजर, पंजीकृत होकर अभिलेखों की डिजीटल हस्ताक्षरित प्रतिलिपि निर्धारित शुल्क का भुगतान कर प्राप्त कर सकता है। प्राधिकृत सेवा प्रदाता लोक सेवा केंद्र, एमपी ऑनलाइन, तहसील कार्यालय स्थित आईटी सेंटर तथा ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से अभिलेखों की प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित दरों पर अभिलेखों की प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है। खसरा एक साला/खसरा पांच साला खाता जमाबंदी (खतौनी)/अधिकार अभिलेख/खेवट, वाजिब-उल-अर्ज, ए-4 साइज में नक्शे की प्रतिलिपि, नामांतरण पंजी की प्रति (ए-4 आकार में), किसी राजस्व प्रकरण में आदेश की प्रतिध्किसी राजस्व प्रकरण में आदेश पत्रिका की प्रतिध्राजस्व प्रकरण पंजी की प्रति (ए-4 आकार में), हस्तलिखित खसरा पंचसाला (स्केन की गई प्रति) (ए-4 आकार में) तथा हस्तलिखित राजस्व प्रकरण पंजी (स्केन की गई प्रति) (ए-4 आकार में) के पहले पृष्ठ के लिए फीस 30 रु. तथा प्रत्येक पश्चात्वर्ती पृष्ठ के लिए फीस 15 रु. निर्धारित की गई है।